Azamgarh कोरोना के समय हुई मौत के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मृतक की पत्नी को 14 लाख रुपये का क्लेम देने का आदेश दिया है
कोरोना के समय हुई मौत के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मृतक की पत्नी को 14 लाख रुपये का क्लेम देने का आदेश दिया है। इस मामले में पवित्र ललिता देवी निवासी हनुमानगढ़ी तहसील लालगंज ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नामांकन पत्र की थी। जिसके अनुसार ललिता देवी के पति आयम सोनकर का अपना व्यवसाय था। आमिर सोनकर ने 22 नवंबर 2019 को 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस हाउस रखा था। सीओवीआईडी -19 के समय में राजकुमार सोनकर की मृत्यु हो गई। आयोवा की पत्नी ललिता ने कॉलेज ऑफ़ इकोनॉमिक्स में बीमा का दावा किया। लेकिन बीमा कंपनी ने कहा कि उन्हें पहले मधुमेह की बीमारी थी। इसलिए केवल एक लाख डॉलर ही दिया गया। इससे खुश होकर ललिता ने कंजूमर फ़ोर्स में मुक़दमा चलाया। इस मामले में बीमा कंपनी और ललिता देवी दोनों के बीच में ललिता देवी को कुल 14 लाख रुपये एक महीने के अंदर उपलब्ध कराए गए। वॉल्व का ऑर्डर दिया गया।