गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 09 वर्ष के कठोर कारावास व 7000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बरदह जगदीश उपाध्याय ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 19.07.2025 को रात्रि समय साढ़े बारह बजे बजे चेकिंग के दौरान दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी निवासी राजेपुर थाना बरदह ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्ज शीट न्यायालय में भेज दिया अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दिनेश चौरशिया उर्फ तेनी को दोषसिद्ध पाते हुए 09 वर्ष के कठोर कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
