Azamgarh नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है
नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास तथा 235000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मेहनगर थाना के तत्कालीन थानाप्रभारी शशि भूषण राय 6 अगस्त 2007 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे।तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र के सर्रा गांव में श्याम नारायन चौहान के घर नकली जर्दा बनाने की फैक्ट्री काम कर रही है। इस सूचना पर लगभग छह बजे शाम को अपने हमराही सिपाहियों के साथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने छापा मार कर नकली जर्दा बनाते हुए श्याम नारायन चौहान तथा शशि भूषण चौहान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापे में कई बोरा सुरती तथा विभिन्न ब्रांडों के जर्दा कंपनियों के कई सैकड़ा डब्बे भी बरामद किए गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी श्याम नारायन चौहान को सात वर्ष की कठोर कारावास तथा 235000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी शशि भूषण चौहान के फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।