Azamgarh सोलर सिस्टम की बैट्री फट जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डीलर को उसी मॉडल की नई बैट्री लगाने का आदेश दिया है।
सोलर सिस्टम की बैट्री फट जाने के मामले में मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डीलर को उसी मॉडल की नई बैट्री लगाने तथा मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के तौर पर पंद्रह हजार रुपए देने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित ग्राहक डॉक्टर विभा त्रिपाठी निवासी हीरापट्टी ने अपने हॉस्पिटल के लिए श्री राम जपित इंटरप्राइजेज, ठंडी सड़क से 09 जुलाई 2019 को पांच किलोवाट का सोलर सिस्टम खरीदा था। इस सिस्टम की बैट्री कुछ दिन बाद गर्म होने लगी। इस बात की शिकायत डॉक्टर विभा त्रिपाठी ने अपने डीलर से किया लेकिन डीलर की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई बल्कि यह कहा गया कि बैट्री की गड़बड़ी के लिए कंपनी जिम्मेदार है।अंततः 25 मार्च 2022 को दो बैट्री तेज आवाज के साथ ब्लास्ट कर गई।जब डीलर और कंपनी ने बैटरी बदलने से इनकार किया तब सितम्बर 2022 में डॉक्टर विभा त्रिपाठी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मुकदमा दाखिल किया।कोर्ट ने कंपनी तथा दुकानदार को नोटिस जारी किया। कंपनी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सोलर सिस्टम में चार बैट्री दी गई जिसमें से दो बैट्री खराब होने पर बदल दी गई।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार तथा सदस्य प्रतिष्ठा वर्मा ने आदेश दिया कि डीलर की सेवा में कमी के कारण बैट्री ब्लास्ट हुई। इसलिए दुकानदार उसी मॉडल की दो नई बैट्री लगाए और आर्थिक मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर पंद्रह हजार रुपए डॉक्टर विभा त्रिपाठी को दें।