Azamgarh कातिलाना हमले के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को छह वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि चोटिल को दिए जाने का भी आदेश दिया।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद शमीम अहमद निवासी लंगड़पुर थाना मुबारकपुर का भाई मोहम्मद नसीम 31 जनवरी 2019 को दिन में एक बजे दवा ले कर शहर से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में रास्ते में भंवरनाथ से एक किलोमीटर आगे बाईपास पर विमती गांव के पास चुनावी रंजिश को लेकर मोहम्मद अकबर निवासी दाऊदपुर थाना जीयनपुर तथा एक अन्य ने मोहम्मद नसीम को गोली मार दी। मरणासन्न स्थिति में मो नसीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया बाद में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज कराया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद अकबर को छह वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
