Azamgarh हत्या के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा इक्कीस हजार रुपए अर्थदंड रुपए सजा सुनाई ।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा संजय मिश्रा निवासी लखनपुर थाना तरवा के चाचा रमेश मिश्रा 17 नवंबर 2020 को शाम 6:30 बजे रामनाथ मिश्रा के घर के पास चारपाई पर बैठे थे।तभी गांव के ओंकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्रा आकर रमेश मिश्रा को गाली गलौज देने लगे।जब रमेश मिश्रा ने गाली गलौज करने से मना किया तब ओंकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से कई बार रमेश मिश्रा। बुरी तरह से घायल रमेश मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही रमेश मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दो महीने के अंदर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडे ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ओंकार मिश्रा को आजीवन कारावास तथा इक्कीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।