Azamgarh गोवध निवारण अधिनियम के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी
गोवध निवारण अधिनियम के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी दिलशाद कुरैशी निवासी पठान टोला थाना सरायमीर ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सरायमीर के तत्कालीन थाना प्रभारी रणजीत सिंह 24 नवंबर 2015 को अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें मुखबिर से पता चला कि सरायमीर कस्बे में एक मकान के पीछे अहाते में करके गो वध करने के उन्हें सील पैक करके बेचने की तैयारी की जा रही है ।इस सूचना पर थाना प्रभारी ने अपने हमराहियों के साथ वहां छापा मारा और लगभग साढ़े 14 कुंतल गोमांस बरामद किया।पुलिस ने इस मामले में आरोपी दिलशाद कुरैशी समेत सात लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया।आरोपी दिलशाद कुरैशी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार्ज शीट दाखिल होने तक दिलशाद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद जब चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया तब दिलशाद कुरैशी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।इस अग्रिम जमानत अर्जी का सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कड़ा विरोध किया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने आरोपी दिलशाद कुरैशी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया।