Azamgarh हत्या के मुकदमे में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हत्या के मुकदमे में सुनाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास - पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना की आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा शिवनारायण सोनी निवासी शाहपुर मौलानी थाना कंधरापुर का बेटा रामचंद्र सोनी 27 अक्टूबर 2012 की शाम दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में करीब 7:00 बजे तीन अज्ञात लोगों ने रामचंद्र सोनी को पकड़ कर मारा पीटा और उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। बुरी तरह से घायल रामचंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया जहां एक निजी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया दीपक सर्राफ निवासी गुरु टोला थाना कोतवाली ने व्यवसायिक रंजिश में अवनीश राय तथा शेषनाथ राय निवासी बसही थाना तहबरपुर ने घटना को अंजाम दिया है।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी शेषनाथ राय की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा दीपक मिश्रा ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अवनीश तथा दीपक सर्राफ को आजीवन कारावास तथा पचास - पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।